Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana

Pradhanmantri Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana | PM Khadya Udyam Yojana

Pradhanmantri sukshm khady Udyaog Unnayan Yojana

PM Khadya Udyam Yojana

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

Short description :- Pradhanmantri Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana बिहार सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए अनुदान प्रदान करेगी | जिसके लिए बिहार सरकार के तरफ से एक ऑफिसियल नॉटिक जारी किया गया है |




प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उधोग उन्नयन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत निवेशक ,किसान उत्पादक संगठन एवं स्वयं सहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए बिहार सरकार के तरफ से उन्हें पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जायेगा | तो अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर अपना कारोबार शुरू करना चाहते है |



तो जल्द से जल्द इसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करे | इस योजना से जुडी सारी जानकारी निचे दी गयी है | इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म आप निचे दिए गये लिंक से डाउनलोड कर सकते है |




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 क्या है ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

बिहार सरकार के तरफ से वोकल फॉर लोकल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है | इस योजना के तहत खुद का कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा | इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति या संगठन जो भी कारोबार शुरू करना चाहते है |



वो इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर बिहार सरकार के तरफ से मिलने वाले अनुदान को प्राप्त कर सकते है | इस योजना के तहत पांच अलग -अलग प्रकार के अनुदान प्रदान किये जायेगे |

  1. व्यक्तिगत निवेशक (Individual investor)
  2. किसान उत्पादक संगठन (Farmer producer organization)
  3. स्वयं सहायता समूहों (Self help group)
  4. सामान्य सुविधा केंद्र (Common facility center)
  5. सामान्य उद् भवन  केंद्र (Common incubation center)





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Pradhanmantri Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana के तहत मिलने वाले लाभ

  • व्यक्तिगत निवेशक (Individual investor) :-
  1. परियोजना लागत का 35% की दर से (अधिकतम रु. 10 लाख) पूंजीगत अनुदान |
  2. लाभार्थी का अंशदान कम से कम 10% होना चाहिए |
  • किसान उत्पादक संगठन (Farmer producer organization) :-
  1. परियोजना लागत का 35 % की दर से पूंजीगत अनुदान |
  2. अनुदान की अधिकतम राशी परियोजना लागत 35 %



  • स्वयं सहायता समूहों (Self help group) :-
  1. खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रति सदस्य को अधिकतम 40,000/- रूपये की प्रारंभिक पूंजी
  2. एस.एच.जी के सदस्यों की व्यक्तिगत इकाई पर परियोजना लागत का 35 % की डर से (अधिकतम रु. 10 लाख) पंजिगत अनुदान |
  3. एस.एच.जी के फेडरेशन द्वारा स्थापित करने वाले इकाई पर परियोजना लागत का 35 % की दर से पूंजीगत अनुदान |
  • सामान्य सुविधा केंद्र (Common facility center) :-
  1. सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने हेतु 35 % की दर से पूंजीगत अनुदान |
  • सामान्य उद् भवन  केंद्र (Common incubation center) :-
  1. सामान्य उद् भवन केंद्र स्थापित करने के लिए ए अधिकतम 50 % पूंजीगत अनुदान |





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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता

इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत निवेशक , किसान उत्पादक संगठन , स्वयं सहायता समूहों  ,सामान्य सुविधा केंद्र  और सामान्य उद् भवन  केंद्र आवेदन कर सकते है | 



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Helpline (हेल्पलाइन)

आवेदन ,सत्यापन ,ऋण अनुमोदन एवं अनुदान मिलने तक हर स्तर पर पारदर्शिता के साथ-साथ एसएमएस द्वारा अद्यतन स्थिति की जानकारी |

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में तत्पर लाभार्थियों को समय-समय पर क्षमतावर्धन प्रशिक्षण |



किसान हेल्पलाइन नं. :- 1800 180 1551

Mobile No :- 9934441744

 Pradhanmantri Suksham Khadya Udyog Unnayan Yojana ऐसे करे आवेदन
  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले निचे दिए गये लिंक For online apply पर क्लिक करके इसके लॉग इन पेज पर जाना होगा |



  • अगर आप यहाँ पहली बार आयेगे है तो अपना यूजर आयद और पासवर्ड जरुर बना ले |
  • उसके बाद आपको आवेदनकर्ता का प्रकार  और यूजर आईडी और पासवर्ड भरना होगा |
  • उसके बाद केप्चा भरकर सबमिट करना होगा |
  • उसके बाद इसका आवेदन फॉर्म आपके सामने आएगा |
  • जिसे भरकर आपको जमा करना होगा |




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