Mukhymantri Ganna Vikas Yojna 2021-22

Mukhymantri Ganna Vikas Yojna 2021-22 | मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना

Mukhymantri Ganna Vikas Yojna 2021-22

मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना

Short description :-  Mukhymantri Ganna Vikas Yojna 2021-22 बिहार सरकार द्वारा किसानों के लिए के बहुत ही अच्छी योजना चलाई गयी है | ये योजना गन्ना किसानो के लिए चलाई गयी है | इस योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को गन्ना की खेती करने के लिए अनुदान प्रदान करेगी | गन्ना की खेती करने में किसानो को जो खाद बीज आदि जो भी खर्च होते है |




उसके लिए बिहार सरकार उन्हें अनुदान प्रदान करेगी | इस योजना से जुडी सारी जानकारी निचे दी गयी है | तो अगर आप भी बिहार राज्य में गन्ना की खेती करने वाले किसान है तो जल्द से जल्द इस योजना के तहत लाभ के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करे | इस योजना के तहत आवेदन करने और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गये लिंक पर क्लिक कर देखे |


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 क्या है ये मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना एवं इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ

  • इस योजना के तहत किसानो को एक दिवसीय कृषक को प्राथमिकता दी जाएगी | 
  • गन्ना के चयनित 10 प्रभेद यथा –     एवं  की प्रभेदों के प्रमाणित बीज पर सामान्य वर्ग के लिए 210 रु. प्रति क्विंटल एवं अनुसूचित जाती /अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 240/- रु. प्रति क्विंटल अनुदान अधिकतम 01 हे. (2.50 एकड़) के लिए देय है |




गन्ना बीज उत्पादक किसान को बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उददेश से चयनित प्रभेद के वितरित बीज 50/-  रु. प्रति क्विंटल अनुदान देय है |

  • गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से मसूर /गरमा मुंग फसलों की अंतरवर्ती खेती हेतु बीज मूल्य का 50 % अधिकतम 1,000 रु. प्रति एकड़ की डर से अधिकतम 01 एकड़ के लिए अनुदान देय है |
  • गन्ना फसल को बोरर किट एवं अन्य कीटों तथा बीमारियों से बचाव हेतु किटनाशक दवा के प्रयोग पर उसके मूल्य का 50 प्रतिशत आधिकतम 2500 रु. प्रति हे. की डर से गन्ना उत्पादक किसानो को अनुदान देय है |



  • जैव उर्वरक /कार्बनिक खाद (बायो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150/- रु. प्रति क्वी. प्रति. हे.) यानि 3750 रु. प्रति हे. अनुदान देय है |
  • गैर चीनी मिल क्षेत्रों के गन्ना उत्पादक किसानो के लिए क्रशर कराह के क्रय पर वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 45,000/- रु. प्रति इकाई की दर से अनुदान देय है |




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 इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता

इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासी को प्रदान किया जायेगा |

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को बिहार का किसान होना आवश्यक है |

इस योजना के तहत सीमांत/छोटे एवं लघु कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी |


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Mukhymantri Ganna Vikas Yojna 2021-22 आवेदन प्रक्रिया

अनुदान की राशी की प्राप्ति हेतु सभी गन्ना कृषक अभ्यावेदन के साथ अपने आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता संख्या निश्चित रूप से अनुलग्न करे |


आवेदन भेजने का पता :- सहायक निदेशक ,ईख विकास ,मुजफ्फरपुर के क्षेत्राधिन गन्ना किसान ,कार्यालय -सहायक निदेशक ,ईख विकास ,मुज्फ्फ्फरपुर में आवेदन पत्र समर्पित करे |

सभी अनुदान का भुगतान CFMS/DBT के माध्यम से संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय के स्तर से नियमानुसार किया जायेगा |



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