बिहार धान अधिप्राप्ति अब ऐसे होगा आवेदन |
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Short description :- बिहार धान अधिप्राप्ति बिहार में हर बर्ष किसान धान अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है |धान के अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने अब LPC की जरुरत नहीं है |करते वक्त आपको यह भी बताना होगा कि आपने कितने एकड़ में या फिर कितने जमीन में आपने धान की बुवाई की थी, और आप कितना धान बेचना चाहते है| पैक्स तरफ से इस बहुत अच्छी बात सामने आई है की अगर आप पैक्स में धान देते है सरकार का ये नियम है की पैक्स को आपको 48 घंटे के अन्दर पैसे देने होगे के बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होती है | बिहार धान अधिप्राप्ति जो भी किसान अपना धान पैक्स या व्यापार मंडल में देना चाहते है तो उसके लिए उन्हें धान अधिप्राप्त के लिए अब LPC की जरुरत नहीं होगी |इस बार अधिप्राप्ति के ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको निचे मिल जाएगी | |
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Important date | |
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बड़ी अपडेट |
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बिहार धान अधिप्राप्ति के बारे में इस बहुत बड़ी अपडेट आई है की अब धान अधिप्राप्ति के लिए LPC की जरुरत नहीं है |और अगर आप अपना धान पैक्स में देते है तो सरकार ने ये आदेश दिया है की किसानो को 48 घंटे के अंदर उसके धान के पैसे देने होगे | | |
Important papers
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ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन |
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