Bihar Dakhil Kharij New Rule

Bihar Dakhil Kharij New Rule : बिहार दाखिल-ख़ारिज में बड़ा बदलाव अब हिस्सेदार को लगाना होगा सहमती पत्र नोटिस जारी

Bihar Dakhil Kharij New Rule :- बिहार दाखिल-ख़ारिज को लेकर एक बहुत ही अहम जानकारी सामने आई है | इसके अनुसार अब दाखिल-ख़ारिज करवाने के लिए एक और दस्तावेज जमा करना होगा | जिसके बाद ही आपका दाखिल-ख़ारिज हो पायेगे | दाखिल-ख़ारिज के लिए आवेदन करते समय आपको इस दस्तावेज को अपलोड करना होगा | जिसके बाद ही आपके जमीन की दाखिल-ख़ारिज हो पायेगे अगर आप उस दस्तावेज को उपलोड नहीं करते है तो आपके दाखिल-ख़ारिज के आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा |

Bihar Dakhil Kharij New Rule दाखिल-ख़ारिज के लिए आवेदन करते समय अब कौन-सा नया दस्तावेज देना होगा इसके बारे में पूरी जानकारी निचे विस्तार में दी गयी है | अगर आप बिहार राज्य के निवासी है तो आपका ये जानना बहुत ही आवश्यक है जिससे की जमीन की खरीद-बिक्री करते से आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो | बिहार दाखिल-ख़ारिज को लेकर जारी नए अपडेट के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को पूरा जरुर पढ़े | इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर देखे |


Bihar Dakhil Kharij New Rule : Overviews
Post NameBihar Dakhil Kharij New Rule : बिहार दाखिल-ख़ारिज में बड़ा बदलाव अब हिस्सेदार को लगाना होगा सहमती पत्र नोटिस जारी
Post Date25/11/2021
Post TypeDakhil-Kharij New Update
Update NameDakhil-Kharij Apply New Document 
Document NameJamin Dakhil-Kharij
Departmentराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
Dakhil-Kharij ApplyOnline
Official Websitebiharbhumi.bihar.gov.in
Bihar Dakhil Kharij New Rule : Short DetailsBihar Dakhil Kharij New Rule : इसके अनुसार अब दाखिल-ख़ारिज करवाने के लिए एक और दस्तावेज जमा करना होगा | जिसके बाद ही आपका दाखिल-ख़ारिज हो पायेगे | दाखिल-ख़ारिज के लिए आवेदन करते समय आपको इस दस्तावेज को अपलोड करना होगा | जिसके बाद ही आपके जमीन की दाखिल-ख़ारिज हो पायेगे अगर आप उस दस्तावेज को उपलोड नहीं करते है तो आपके दाखिल-ख़ारिज के आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा |

Bihar Dakhil Kharij New Rule

Bihar Dakhil Kharij New Rule अगर आप किसी जमीन को खरीदते है तो उस आपको अपने नाम पर दाखिल-ख़ारिज करवाना होता है | जिससे की उस जमीन को उसके पुराने मालिक के नाम से काट कर आपके नाम पर चढ़ा दिया जाता है | किन्तु अब दाखिल-ख़ारिज के नियमो में बदलाव कर दिया गया है |



Bihar Dakhil Kharij New Rule आधिकारिक सूचना के मुताबिक अगर आप किसी जमीन को खरीदते है तो अगर वो जमीन का रैयत मालिक उस जमीन को बेच रहा है तो दाखिल-ख़ारिज सीधे उसके नाम से आपके नाम पर कर दिया जायेगा | किन्तु अगर जमीन बेचने वाले के पूर्वज के नाम पर है तो उसे जमीन के सभी हिस्सेदार से सहमती पत्र लेने के बाद ही उस जमीन को बेचना होगा | अगर वो सहमती पत्र लिए बिना जमीन बेचते है तो उस जमीन की दाखिल ख़ारिज नहीं हो पायेगी | 


Bihar Dakhil Kharij New Rule किन्तु अगर आप उस जमीन के एकलौते हिस्सेदार है तो आपको सहमती पत्र की प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी | इसके साथ ही अगर किसी जमीन हिस्सेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र से आपको सहमती लेना होगा | 

दाखिल खारिज को लेकर जारी नए अपडेट के मुताबिक अगर आप किसी जमीन को खरीदते है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातो का ध्यान रखना होगा |

  • अगर आप विक्रेता/पूर्व के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी रैयत से ही जमीन क्रय करें |
  • अगर जमाबंदी पूर्वज के नाम से है या संयुक्त खाते की है तो सभी हिस्सेदार की सहमती पत्र आवेदन के अवश्य संलग्न करें |




Bihar Dakhil Kharij New Rule

Bihar Dakhil Kharij New Rule : दाखिल -ख़ारिज के समय इन बातो का रखे ध्यान

  • बिहार भूमि पोर्टल पर आप स्वयं अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर आवेदन करे ताकि आवेदन के बाद की कारवाई आप खुद कर सके |
  • आवेदन हेतु विक्रेता/पूर्व के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी रैयत से ही जमीन क्रय करे | अगर जमाबंदी पूर्वज के नाम से है या संयुक्त खाते है तो सभी हिस्सेदार की सहमति पत्र आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें |
  • जांच के दौरान अगर आवेदन में कोई त्रुटी पाई जाती है तोऐसे में आवेदन वापस आवेदक के लोगिन में सुधार हेतु लौटा दी जाएगी | गलती सुधार पर फिर से आवेदन जमा कर सकेंगे |
  • आवेदन हेतु विक्रेता /पूर्व के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी का ऑनलाइन होना तथा म्यूटेशन होने वाला खाता, खेसर तथा रकबा का होना अनिवार्य है |
  • आवेदन जमा करने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा तथा आवेदन जाँच पड़ताल के लिए अंचलाधिकारी के पास जमा हो जायेगा | आवेदन सही पाए जाने पर दाखिल-ख़ारिज वाद दर्ज कर ली जाएगी |




Bihar Dakhil Kharij New Rule : अपने पूर्वज की जमीन ऐसे करवाए अपने नाम पर दाखिल-ख़ारिज

  • बिहार भूमि पोर्टल पर आप स्वयं अपने मोबाइल नंबर से लोगिन कर आवेदन करे ताकि आवेदन के बाद की कारवाई आप खुद कर सके |
  • पूर्वज की जमीन वंशजो के नाम आपसी सहमित से संयुक्त रूप से या सभी वंशजो के नाम अलग-अलग बंटवारा के आधार पर भी दाखिल-ख़ारिज होते हुए जमाबंदी खुल सकती है |
  • वंशजो के नाम संयुक्त रूप से दाखिल-ख़ारिज हेतु आवेदन के साथ पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली अपलोड करना अनिवार्य है तथा पूर्वजो के नाम का जमाबंदी अगर वंशज अपने नाम बँटवारा करते हुए कराना चाहते है तो सभी हिस्सेदार अपने आवेदन के साथ पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र , वंशावली तथा बँटवारा नामा (निबंधित/कोर्ट आदेश/आपसी सहमती बंटवारा ) अपलोड करना अनिवार्य है |
  • आवेदन हेतु पूर्व के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी का ऑनलाइन होना तथा म्यूटेशन होने वाले खाता, खेसर तथा आवश्यक रकबा का होना अनिवार्य है |
  • अगर पूर्वज की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है या ऑनलाइन सभी खाता/खेसरा/रकबा नहीं दिखाई देती है तो परिमार्जन प्लस के माध्यम से सर्वप्रथम इसे ऑनलाइन कराएँ |
  • आवेदन जमा करने के बाद एक टोकन नंबर मिलता तथा आवेदन जाँच पड़ताल के लिए अंचलाधिकारी के पास जमा हो जाएगी | आवेदन सही पाए जाने पर दाखिल-ख़ारिज वाद दर्ज कर ली जाएगी |




Bihar Dakhil Kharij New Rule : ऐसे करे दाखिल-ख़ारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन :

  • इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |
  • वहां जाने के बाद आपको ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन करें का विकल्प मिलेगा |
  • जिस पर आपको क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा |
  • जहाँ आपको Registration के विकल्प पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा |
  • इसके बाद आपको इसका Login ID & Password मिल जायेगा |




दाखिल-ख़ारिज के लिए आवेदन :

  • इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो Login ID & Password मिलेगा |
  • उसके सामने आपको इस पोर्टल में फिर से Login करना होगा |
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा |
  • जहाँ आपको इसके लिए आवेदन करने का फॉर्म मिलेगा |
  • जिसे सही प्रकार से भरकर सभी जरुरी दस्तावेजो को अपलोड करके सबमिट करना होगा |
  • इसके बाद आपको एक रसीद मिलेगा |
  • जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा |




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