Bihar Badh Rahat 2021बिहार बाढ़ राहत पशु अनुदान 2021 |
Short description :- Bihar Badh Rahat 2021 बिहार सरकार द्वारा बाढ़ /आपदा के करना पशु की मृत्यु होने पर सहायय अनुदान की व्यवस्था की गयी है | इस योजना के अंतर्गत अगर किसी भी आपदा के कारण आपके पशु की हानि होती है | तो बिहार सरकार के द्वारा अनुदान दिया जायेगा | इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले इसके लिये आवेदन करना होगा |
इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी निचे दी गयी है | तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है | तो निचे दी गयी जानकारी को पूरा जरुर पढ़े | इस योजना से जूरी साड़ी जानकारी निचे दिए गयी है | इसके लिए आवेदन करने और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गये लिंक पर क्लिक कर देखे |
Bihar Badh Rahat 2021 क्या है ये पूरी योजना |
आपदा में होने वाली पशुओं की हानि को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा पशुओं की हानि होने पर बिहार सरकार के द्वारा किसानो को अनुदान दिया जायेगा |
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा | जिसके बारे में पूरी जानकारी निचे दी गयी है | तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है | तो निचे दी गयी जानकारी को पूरा जरुर पढ़े |
Bihar Badh Rahat 2021 इस योजना के तहत मिलने वाले अनुदान |
पशु के प्रकार | राशी प्रति इकाई | अधिकतम अनुमान्य (प्रति परिवार) | अभ्युक्ति |
दुग्धकारी पशु
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30,000/- | 3 पशु तक सिमित |
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3,000/- | 30 पशु तक सीमित | |
भारवाही पशु
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25,000/- | 3 पशु तक सीमित | |
बछड़ा /खच्चर /गदहा /टटटू | 16,000/- | 6 पशु तक सीमित | |
पोल्ट्री | 50 /- | अधिकतम सीमा 5000/- रु. |
Bihar Badh Rahat 2021 आवेदन एंव भुगतान की प्रक्रिया |
पशु मृत्यु के पश्चात् अगर शव प्राप्त हो तो |
- पशु पालक द्वारा निकटतम पशुचिकित्सक पदाधिकारी को सुचना दी जाएगी तथा विहित प्रपत्र में (प्रपत्र क) आवेदन दिया जायेगा |
- पशुचिकित्सक पदाधिकारी शव का पोस्टमार्टम करेगे तथा आवेदन अंचलाधिकारी को प्रेषित करेगे | पशु शव अत्यंत परिक्षण की स्थिति में नहीं रहने पर (कई दिन पुराने होने /सड़ जाने आदि ) पर पशुचिकित्सक पदाधिकारी द्वारा प्रमाण -पत्र के साथ मृत पशुओं की संख्या से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंचलाधिकारी एंव जिला पशुपालन पदाधिकारी को दिया जायेगा |
- अंचलाधिकारी प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृति हेतु आवश्यक कारवाई करेगे |
पशु शव प्राप्ति नहीं होने की स्थिति में |
- पशुपालक द्वारा स्थानीय थाना में पशु क्षति के संबंध में सनहा/प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी |
- पशुपालक का आवेदन स्थानीय मुखिया /पंचायत समिति सदस्य /जिला परिषद सदस्य /सरपंच /पंच /वार्ड सदस्य द्वारा अग्रसारित होना चाहिए | (प्रपत्र -क)|
- सनहा/प्राथमिकी की प्रति सलग्न करते हुए पशुपालक द्वारा आवेदन संबंधित अंचलाधिकारी को दी जाएगी |अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी /अन्य कर्मी में वास्तविक रूप से पशु क्षति संबंधी जांचोपरांत स्वीकृति हेतु अग्रेतर कारवाई करेगे (प्रपत्र -ग)|
- अंचलाधिकारी पशु क्षति संबंधित सूचना को ससमय जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगे | (प्रपत्र-ख /प्रपत्र -ग) | जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यक जांचोपरांत अभिलेख स्वीकृत कराकर पटना के एक सप्ताह के अन्दर सहायय अनुदान का भुगतान किया जायेगा |
अन्य आपदाओ यथा सुखाड़ /व्रजपात /अग्निकांड आदि की स्तिथि में यथासंभव अन्त्य परिक्षण कराना आवश्यक होगा | बडी संख्या में एक ही सतना में एक तरह की परिस्थिति में पशुओं की मृत्यु होने पर रैंडम रूप से यथासंभव पांच से दस पतिशत पशुओं /मुर्गियों का अन्य परिक्षण करते हुए मृत्यु का कारण निर्धारित किया जायेगा|
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