Bihar Badh Rahat 2021

Bihar Badh Rahat 2021 | बिहार बाढ़ राहत पशु अनुदान 2021

Bihar Badh Rahat 2021

बिहार बाढ़ राहत पशु अनुदान 2021

Short description :- Bihar Badh Rahat 2021  बिहार सरकार द्वारा बाढ़ /आपदा के करना पशु की मृत्यु होने पर  सहायय अनुदान की व्यवस्था की गयी है | इस योजना के अंतर्गत अगर किसी भी आपदा के कारण आपके पशु की हानि होती है | तो बिहार सरकार के द्वारा अनुदान दिया जायेगा | इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले इसके लिये आवेदन करना होगा |




इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी निचे दी गयी है | तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है | तो निचे दी गयी जानकारी को पूरा जरुर पढ़े | इस योजना से जूरी साड़ी जानकारी निचे दिए गयी है | इसके लिए आवेदन करने और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गये लिंक पर क्लिक कर देखे |

Bihar Badh Rahat 2021 क्या है ये पूरी योजना

आपदा में होने वाली पशुओं की हानि को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा पशुओं की हानि होने पर बिहार सरकार के द्वारा किसानो को अनुदान दिया जायेगा |



इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा | जिसके बारे में पूरी जानकारी निचे दी गयी है | तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है | तो निचे दी गयी जानकारी को पूरा जरुर पढ़े |




Bihar Badh Rahat 2021 इस योजना के तहत मिलने वाले अनुदान

पशु के प्रकार राशी प्रति इकाई अधिकतम अनुमान्य (प्रति परिवार) अभ्युक्ति
दुग्धकारी पशु

  • गाय /भैस/उंट/वाक/मिथुन आदि
30,000/- 3 पशु तक सिमित
  1. आर्थिक रु से उत्पादक पशुओं की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी |
  2. किसी अन्य सरकारी योजना से प्राप्त होने वाली सहायता (यथा एवियन इम्फ़्लुएन्जा से पक्षियों की मृत्यु या अन्य बीमारियों से मृत्यु ) की स्थिति में यह सहायय अनुदान देय नहीं होगा |
  • बकरी /भेड़/सुकर
3,000/- 30 पशु तक सीमित
भारवाही पशु

  • बैल /ऊंट /घोडा आदि
25,000/- 3 पशु तक सीमित
बछड़ा /खच्चर /गदहा /टटटू 16,000/- 6 पशु तक सीमित
पोल्ट्री 50 /- अधिकतम सीमा 5000/- रु.

Bihar Badh Rahat 2021 आवेदन एंव भुगतान की प्रक्रिया




 पशु मृत्यु के पश्चात् अगर शव प्राप्त हो तो

  • पशु पालक द्वारा निकटतम पशुचिकित्सक पदाधिकारी को सुचना दी जाएगी तथा विहित प्रपत्र में (प्रपत्र क) आवेदन दिया जायेगा |
  • पशुचिकित्सक पदाधिकारी शव का पोस्टमार्टम करेगे तथा आवेदन अंचलाधिकारी को प्रेषित करेगे | पशु शव अत्यंत परिक्षण की स्थिति में नहीं रहने पर (कई दिन पुराने होने /सड़ जाने आदि ) पर पशुचिकित्सक पदाधिकारी द्वारा प्रमाण -पत्र के साथ मृत पशुओं की संख्या से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंचलाधिकारी एंव जिला पशुपालन पदाधिकारी को दिया जायेगा |



  • अंचलाधिकारी प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृति हेतु आवश्यक कारवाई करेगे |

   पशु शव प्राप्ति नहीं होने की स्थिति में

  • पशुपालक द्वारा स्थानीय थाना में पशु क्षति के संबंध में सनहा/प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी |
  • पशुपालक का आवेदन स्थानीय मुखिया /पंचायत समिति सदस्य /जिला परिषद सदस्य /सरपंच /पंच /वार्ड सदस्य द्वारा अग्रसारित होना चाहिए | (प्रपत्र -क)|



  • सनहा/प्राथमिकी की प्रति सलग्न करते हुए पशुपालक द्वारा आवेदन संबंधित अंचलाधिकारी को दी जाएगी |अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी /अन्य कर्मी में वास्तविक रूप से पशु क्षति संबंधी जांचोपरांत स्वीकृति हेतु अग्रेतर कारवाई करेगे (प्रपत्र -ग)|
  • अंचलाधिकारी पशु क्षति संबंधित सूचना को ससमय जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगे | (प्रपत्र-ख /प्रपत्र -ग) | जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यक जांचोपरांत अभिलेख स्वीकृत कराकर पटना के एक सप्ताह के अन्दर सहायय अनुदान का भुगतान किया जायेगा |

अन्य आपदाओ यथा सुखाड़ /व्रजपात /अग्निकांड आदि की स्तिथि में यथासंभव अन्त्य परिक्षण कराना आवश्यक होगा | बडी संख्या में एक ही सतना में एक तरह की परिस्थिति में पशुओं की मृत्यु होने पर रैंडम रूप से यथासंभव पांच से दस पतिशत पशुओं /मुर्गियों का अन्य परिक्षण करते हुए मृत्यु का कारण निर्धारित किया जायेगा|



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