अटल पेंशन योजना पात्रता और ऑनलाइन आवेदन 2020

अटल पेंशन योजना 2020
Short Description:- अटल पेंशन योजना भारत सरकार के द्वारा चलाये जाने वाले एक ऐसा योजना है जिसके अंतर्गत वैसे लोग जो कोई भी काम करते है या फिर गैर सरकारी संस्थानों में काम करते है तो वैसे लोगो के लिए एक पेंशन सुरक्षित करना है.

अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था जिसके अंतर्गत वैसे लोगो को इसमें जोड़ने का काम किया गया जिनकी आय कम है और जो खुद का रोजगार करते है या फिर किसान है या फिर किसी भी गैर सरकारी संस्थाओ में काम करते है| इस योजना के अंतर्गत लोगो को एक सुरक्षित राशी हर महीने उनके 60 साल की उम्र को पर करने के बाद मिलने वाला है. इस योजना का लाभ सभी छोटे तबके के लोग ले सकते है.

इस योजना के अंतर्गत जमाकर्ता को उनके अनुसार चुने गए कोई भी क़िस्त और उनके अनुसार जमा किये जाने वाले क़िस्त के हिसाब से उन्हें 1 हजार रूपए से ले कर के 5 हजार रूपए तक की क़िस्त हर महीने मिल सकती है 60 साल की उम्र होने के बाद. अब इस योजना में अवेदना कैसे करना है और कौन कौन से लोग इस योजना के लिए पात्र है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते है.

अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए भारतीये नागरिक होना जरुरी है.
  • लाभार्थी की उम्र 18 से ले कर 40 साल के बीच होना चाहिये
  • एक मोबाइल नंबर होना जरुरी है.
  • लाभार्थी के नाम पर एक बैंक खता होना जरुरी है और उस में उनका आधार कार्ड लिंक होना चाहिये.
  • पहले से कोई APY खता लाभार्थी के नाम से नहीं होना चाहिये.
Important Documents (महत्वपूर्ण दस्तावेज)
  1. आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए |
  2. आधार कार्ड
  3. मोबाइल नंबर
  4. पहचान पत्र
  5. स्थाई पता का प्रमाण पत्र
  6. पासपोर्ट साइज़ फोटो
अटल पेंशन योजना में लाभ लेने के लिए जमा होने वाली क़िस्त.

जैसा की मैंने आपको बताय की आप जैसा भी क़िस्त इसमें जमा करते है उस हिसाब से आपको आपके पेंशन की राशी निर्धारित करनी होगी और आपको महीने में या 3 महीने में या फिर आधा साल में कितना पैसा जमा करना होगा उसके बार में सरकार के तरफ से लिस्ट जारी कर दिया गया है ऐसे में आप ये लिस्ट देख सकत है. इस लिस्ट में जो भी दिया गया है उसी हिसाब से आपको पैसे जमा करना होगा इस योजना में.

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60 साल की उम्र के बाद लाभ कैसे ले.

60 वर्ष की समाप्ति पर ग्राहक संबंधित बैंक को गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन या अधिक मासिक पेंशन
निकासी के लिए, अगर निवेश रिटर्न एपीवाई में एम्बेडेड गारंटीड रिटर्न की तुलना में अधिक हैं।

मासिक पेंशन की समान राशि ग्राहक की मृत्यु पर पति या पत्नी (डिफ़ॉल्ट नामित) को देय है।
नामांकित ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मौत पर 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन की वापसी
के लिए पात्र होंगे।

60 साल के बाद लाभार्थी की मृत्य के बाद ऐसे मिलेगा लाभ.

ग्राहक की मृत्यु के मामले में, वही पेंशन पति या पत्नी को देय है और दोनों की मृत्यु पर (ग्राहक और पति
या पत्नी) 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन नामांकित को वापस किया जायेगा। दोस्तों इस मामले में आपको नीचे दिए गये फॉर्म को डाउनलोड करके फिल जमा करना होता है फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दिए लिंक पर क्लिक करे

Important Link (महत्वपूर्ण लिंक)
Online apply link Click Here
Contribution chart Click Here
Offline Form download Click Here
After death Form Click Here

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