Bihar labour card apply 2020

क्या है लेबर कार्ड सरकार द्वारा येसे मजदुर जिनके पास कोई काम नही है उन्हें निर्माण कार्य में काम दिया जाता है | ऐसे लोग मजदुर जो काम की तलाश में है उन्हें इस लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए जिससे उन्हें काम मिल सके |लेबर कार्ड  में अपना नाम जुरबाने बाले मजदुर को सरकार द्वारा बहुत सारी लाभ दिए जाते है|

कैसे बनाये लेबर कार्ड लेबर कार्ड बनबाने के लिए हमारे जिले में एक श्रम संसाधन विभाग की कार्यालय होता है उस कार्यालय में जाकर मिलना होता है | हर जिले का कार्यालय अलग हो सकता है जिसके लिए निचे दिए लिंक पर देख सकते है |उसके बाद श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय में मिलाना होता है उसे बाद सम्बंधित अफसर से मिलना होगा | जिनका नाम ,पता , ईमेल id और मोबाइल नंबर निचे दिए गए पीडीऍफ़ में मिल जाएगा |

  उसके बाद वहा पर एक ऑफलाइन फ्रॉम भरना होगा जो फॉर्म आपको वह पर ही प्राप्त हो जाएगा ऐसे में आपको उस फॉर्म को भर कर वह पर जमा करना होगा | उस फॉर्म के साथ साथ आपको कुछ जरुरी कागजात लगने होते है जैसे की 

  • आधार कार्ड की छायाप्रति 
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • 2 फोटो 
  • आवासीय प्रमाण पत्र

बिहार सरकार के द्वारा लेबर कार्ड धारको को दिए जाने वाले सभी लाभ का विवरण

  • मातृत्व लाभ – इस के अनुसार एक साल के सदस्यता पूरी होने पर निबंधित महिला निर्माण कामगार को प्रथम दो प्रसब के लिए प्रसब की तिथि को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के 90 दिनों के मजदूरी के समतुल्य राशि देय है | यह अनुदान स्वास्थ्य कल्याण और अन्य विभागो के अतिरिक्त है |                       
  • शिक्षा के लिए वितिये सहायता – नुय्नतम एक बर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित निर्माण मजदुर के पुत्र या पुत्री को सरकारी आई. टी .आई. या समकक्ष के लिए एकमुश्त रु.5000/-                                                               आई टी आई /आई.आई.एम . तथा आदि जैसे सरकारी उतक्रिस्ट संस्थानों में होने पर ट्यूशन फ़ीस|                               
  • विवाह के लिए वितीये सहायता  रु/-  50000/- तक निबंधित पुरुष /महिला कामगार को तीन बर्षो तक के लिए अनिवार्य रूप से सदस्य रहने पर उनके दो व्य्वस्क पुत्रियों को अथबा महिला सदस्य को लेकिन दूसरी शादी करने पर इस योजना के हक़दार नही है यह अंतररस्टये विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है |                                      
  • साईकिल क्रय योजना – न्यूनतम एक बर्ष की सदस्यता पूर्ण करने के पश्चात साईकिल क्रय कने के उपरांत अदिकतम रु/- 3500 साईकिल क्रय का रसीद उपलब्ध कराने पर           
  • औजार क्रय योजना – अधिकतम रु/- 15000 निबंधित निर्माण कामगार को कौशल उन्नयन के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षनोप्रांत  उनके प्रशीक्षण सम्बंधित ट्रेड का औजार |                                                                                  
  • भवन मरमम्ती  अनुदान योजना -अधिकतम 20000/-तीन बर्षो की सदस्यता पूरी होने पर सिर्फ एक बार |लेकिन जिन्हें पूर्व में भवन /साईकिल या औजार के लिए राशि प्राप्त हो चूका है उन्हें यह लाभ नही दिया जाएगा |               
  • पेंशन – न्यूनता पांच बर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर तथा 60 बर्ष की आयु के पश्चात् रु- 1000 का प्रतिमाह पेंशन देय होगा | बशर्ते सामाजिक सुखा योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ न मिला हो |                                                    
  • विकलांगता पेंशन – स्थायी रूप से विकलांग आदमी को 1000/-   
  • दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता – रु/- 5000 निबंधित कामगार के आश्रित को                                                      
  • मृत्यु लाभ – स्वाभविक मृत्यु में रु/. दो लाख /दुर्घटना मृत्यु में रु/- चार लाख यदि मृत्यु आपदा के समय होती है तो | अगर अनुदान दिया गया है तो ऐसे में बोर्ड द्वारा मात्र रु/-एक लाख  ही देय होगा |                                              
  • परिवार पेंशन – पेंशनधारी की मृत्यु के पश्चात् पेंशनधारी को प्राप्त राशि का 50%या 100% में से जो अधिक हो |        
  • पितुत्व लाभ – न्यूतम एक बर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर पुरुष कामगार , जिनकी पत्नी बोर्ड में निबंधित नही हो , को उनकी पत्नी के प्रथम दो प्रसबो के लिए रु/- 6000 प्रति प्रसव की दर से देय होगा |

 

  • नकद पुरस्कार – न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता के पश्चात् निबंधित निर्माण मजदुर के अधिकतम दो बच्चे को  बिहार राज्य के अधीन संचालीत किसी भी बोर्ड से 10th  और 12th की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 25हजार ,70%से 79.99 % तक अंक प्राप्त करने पर रु/-15000 और 60 से 69.99% तक अंक प्राप्त करने पर रु/- 10000 का लाभ प्रदान किया जाएगा |                                                                                                                  
  • लाभार्थी को चिकित्सा सहायता- वैसे कामगर जिन्होने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राशी प्राप्त नही की है उन्हें असाध्य रोग की चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा समतुल्य राशी                                                         
  • बार्षिक चिकित्सा सहायता योजना – इस का लाभ सभी निबंघित पात्र निर्माण मजदुर को प्राप्त होगा , जिनके तहत प्रति वर्ष रु/-3000 की एकमुश्त राशी लाभार्थी के खाते में अतिरित  की जाएगी 
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