Bihar Badh Sahayata Anudan Yojana 2025 : बाढ़ से नुकशान होने पर सरकार दे रही है सहायता अनुदान ऐसे होगा आवेदन

Bihar Badh Sahayata Anudan Yojana 2025

Bihar Badh Sahayata Anudan Yojana 2025 :- बिहार सरकार के तरफ से बाढ़/आपदा के कारण होने वाले पशु मृत्यु को देखते हुए पशुपालको को उनके पशु के मृत्यु होने के अनुदान दिए जाते है | बाढ़/आपदा के कारण पशु मृत्यु होने पर बिहार सरकार के तरफ से सहायक अनुदान दिए जाते है | इस योजना के तहत सरकार के तरफ से अलग-अलग प्रकार के पशुओं के अनुसार पशुपालको को अनुदान दिए जाते है इसके तहत पशु/मुर्गी का पालन करने वाले किसानो को अनुदान दिए जाते है |

Bihar Badh Sahayata Anudan Yojana 2025 इस योजना के तहत लाभ किस प्रकार से दिए जाते है, इसके तहत लाभ के लिए आवेदन किस प्रकार से करना है इसके बारे में पूरी जानकारी निचे विस्तार में दी गई है |अगर आप इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते है तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आर्टिकल को पूरा जरुर पढ़े | Bihar Badh Sahayata Anudan Yojana 2025 के तहत लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर देखे | 


Bihar Badh Sahayata Anudan Yojana 2025 : Overviews
Post Name  Bihar Badh Sahayata Anudan Yojana 2025 : बाढ़ से नुकशान होने पर सरकार दे रही है सहायता अनुदान ऐसे होगा आवेदन
Post Date  06/07/2025
Post Type  Sarkari Yojana 
Scheme Name  बाढ़/आपदा के कारण पशु मृत्यु होने पर सहाय्य अनुदान
Apply Mode  Offline
Department  पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
Official Website state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome

Bihar Badh Sahayata Anudan Yojana 2025

राज्य में बाढ़/आपदा की वजह से पशुपालको को पशुओं की मृत्यु की स्थिति में बहुत सारे नुकशान का सामना करना पड़ता है | जिसे देखते हुए प्राकृतिक आपदा एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओ में पशुपलकों के पशुओं की मृत्यु की स्थिति में सरकार द्वारा सहाय्य अनुदान दिए जाने का प्रावधान है |  Bihar Badh Sahayata Anudan Yojana 2025 के तहत किस प्रकार से लाभ दिए जाते है इसके बारे में निचे जानकारी दी गई है | इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गये लिंक पर क्लिक कर देखे | 



Bihar Badh Sahayata Anudan Yojana 2025 : बाढ़/आपदा के कारण पशु मृत्यु होने पर सहाय्य अनुदान की दर

क्र. पशु का प्रकार राशी प्रति इकाई  अधिकतम अनुमान्य (प्रति परिवार)
1 दुग्ध्कारी पशु

(क) गाय/भैंस/उंट/याक/मिथुन आदि

37,500/- 3 पशु तक सीमित
ख) बकरी/भेंड/ सुकर 4,000/- 30 पशु तक सीमित
2 भारवाही पशु

(क) बैल/ऊंट/घोड़ा आदि

32,000/- 3 पशु तक सीमित
ख) बछड़ा /खच्चड़ /गदहा/टट्टू 20,000/- 6 पशु तक सीमित
3 पॉल्र्टी 100/- अधिकतम सीमा 5000/- रूपये
4 घर के संलग्न पशु शेड अग्निकांड हेतु 3,000/- प्रति पशु शेड



Bihar Badh Sahayata Anudan Yojana 2025 : अभ्युक्ति

आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी |

किसी अन्य सरकारी योजना से प्राप्त होने वाली सहायता (यथा एवियन इनफ्लुएंजा से पक्षियों की मृत्यु या अन्य बिमारियों से मृत्यु) की स्थिति में यह सहाय्य अनुदान देय नहीं होगा |



Bihar Badh Sahayata Anudan Yojana 2025 : आवेदन में देनी होगी ये सभी जानकारी

  • नाम
  • पता
  • मोबाइल नंबर
  • आधार नंबर
  • मृत पशु से संबंधित विवरण
  • मृत्यु का कारण
  • बैंक खाता का ब्योरा इत्यादि 




Bihar Badh Sahayata Anudan Yojana 2025 : आवेदन एवं भुगतान की प्रक्रिया

1. पशु मृत्यु के पश्चात् अगर शव प्राप्त हो :

=> पशुपालक द्वारा निकटतम पशुचिकित्सा पदाधिकारी को सुचना दी जाएगी तथा विहित प्रपत्र (प्रपत्र-क) में आवेदन दिया जायेगा |

=>पशुचिकित्सा पदाधिकारी शव का पोस्टमार्टम करेंगे तथा अवेदना अंचलाधिकारी को प्रेषित करेंगे | पशु शव अन्त्य परिक्षण की स्थिति में नहीं रहने (कई दिन पुराने होने/सड़ जाने आदि) पर पशुचिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र के साथ मृत पशुओं की संख्या संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंचलाधिकारी एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी को दिया जायेगा |

=>अंचलाधिकारी प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृति हेतु आवश्यक कारवाई करेंगे |



2. पशु शव प्राप्ति नहीं होने की स्थिति में : 

=>पशुपालक द्वारा स्थनीय थाना में पशु क्षति के संबंध में सनहा/प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी |

=>पशुपालक का आवेदन स्थानीय मुखिया /पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य/ सरपंच /पंच/ वार्ड सदस्य द्वारा अग्रसरित होना चाहिए (प्रपत्र -क)

=>सनहा/प्राथमिकी की प्रति संलग्न करते हुए पशुपालक द्वारा आवेदन संबंधित अंचलाधिकारी को दी जाएगी | अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी /अन्य कर्मी से वास्तविक रूप से पशु क्षति संबंधी जांचोपरांत स्वीकृति हेतु अग्रेतर कारवाई करेंगे (प्रपत्र-ग) |

=>अंचलाधिकारी पशु क्षति संबंधी सूचना को ससमय जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँगे (प्रपत्र-ख/प्रपत्र-ग) जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यक जांचोपरांत अभिलेख स्वीकृत कराकर घटना के एक सप्ताह के अन्दर सहाय्य अनुदान का भुगतान किया जायेगा |



3 .अन्य आपदाओ यथा सुखाड़ /वज्रपात/अग्निकांड आदि की स्थिति में यथासंभव अन्त्य परिक्षण कराना आवश्यक होगा | बड़ी संख्या में एक ही स्थान में एक ही तरह की परिस्थिति में पशुओं की मृत्यु होने पर रैंडम रूप से यथा संभव पांच से दस प्रतिशत पशुओं/मुर्गियों का अन्त्य परिक्षण करते हुए मृत्यु का कारण निर्धारित किया जायेगा |

टिप्पणी : 

विहित प्रपत्र-क , ख एवं ग तथा विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट (ahd.bih.nic.in), जिला पशुपालन कार्यालय एवं भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी / प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है |



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Kaun eligible hai?

Kitni amount milti hai?

₹7,000 per family directly aapke Aadhaar linked bank account me DBT ke through bheja jata hai.

Naam list me kaise judega?

Aapka naam local Mukhiya ya Ward Member ke madhyam se joda jata hai. Agar naam nahi hai list me, to Block Office me jaake application de sakte ho.

Online apply karna padta hai kya?

Nahi, iske liye koi separate online form nahi bhara jata. Government khud list banati hai survey ke basis par.

इन्हें भी देखे :- 
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