जाने इस पोस्ट में क्या है
Toggleबिहार उद्यमी अनुदान योजना 2021नई अपडेट |
Short description :- बिहार उद्यमी अनुदान बिहार उघमी योजना बिहार सरकार द्वारा बिहार में उघमिता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा महिला उघमी योजना और युवा उघमी योजना शुरू करने जा रही है |इस दोनो योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को इंटर पास होना अनिवार्य है |इस योजना के तहत नया उघम शुरू करने के लिए कुल मिलकर आपको 10 लाख रुपये तक की मदद राशी मिल सकती है |
बिहार उद्यमी अनुदान बिहार उघमी योजना इसमें परियोजना लागत का 50% या अधिकतम पांच लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा | महिलाओ को पांच लाख बिना ब्याज और युवाओ को एक प्रतिशत ब्याज पर ये अनुदान दिया जाएगा |यह धनराशी लाभुको को 84 किस्तों में लौटानी होगी | इस योजना से जूरी सारी जानकारी निचे दी गयी है |इस योजना का लाभ लेने के लिए पूरी जानकारी को एक बार सही प्रकार से जरुर पढ़े |
कितने तक का मिल सकता है अनुदान |
बिहार उद्यमी अनुदान इस योजना के तहत नया उघम शुरू करने के लिए कुल मिलकर आपको 10 लाख रुपये तक की मदद राशी मिल सकती है |इसमें परियोजना लागत का 50% या अधिकतम पांच लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा |
बिहार उद्यमी अनुदान बिहार सरकार ने 102 करोड़ का बजट तैयार की जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके |यह धनराशी लाभुको को 84 किस्तों में लौटानी होगी |
क्या है ये नई अपडेट |
बिहार उद्यमी अनुदान इस नई अपडेट के मुताबिक इस योजना के तहत नया उघम शुरू करने के लिए अनुदान राशी तीन किस्तों में दी जाती थी | पर अब ये मुख्यमंत्री उद्यमी इस योजना के तहत नया उघम शुरू करने के लिए दी जाने वाली अनुदान राशी दो किस्तों में दी जाएगी |
इससे मिलने वाले लाभ |
- मुख्यमंत्री उद्यमी अनुदान योजना 2021 के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लख रुपए के प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिक उठा सकते हैं
- इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है।
- इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी इस योजना के माध्यम से सुधार आएगा।
- इस योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा 102 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे |
- 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना के तहत बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
Qualification |
- आवेदक को बिहार का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या फिर समक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए
आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदको को अपने फर्म या कंपनी बनाकर उसका निबंधन कराना होगा |
इस के लिए उनके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद होगे |
जैसे :- प्रोपराइटरशिप फर्म ,पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में करना होगा |
Important papers (मत्वपूर्ण दस्तावेज) |
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
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